चिड़ावा, 28 मई 2025: जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और अधिशाषी अधिकारी के निर्देश पर, आज फायर प्रभारी दीपक जांगिड़ ने अपनी टीम के साथ मार्केट में फायर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। यह अभियान विशेष रूप से कबूतर खाना के आसपास स्थित बड़े शोरूमों, कपड़ों के बाजारों और कॉम्प्लेक्सों पर केंद्रित रहा।

निरीक्षण में सामने आई कमियां
निरीक्षण के दौरान, फायर टीम ने सभी दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के मालिकों को फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट (स्थायी अग्निशमन उपकरण) के महत्व और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीम ने सभी को जल्द से जल्द फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण में यह बात सामने आई कि बाजार के कुछ हिस्सों में अग्निशमन उपकरण बहुत कम मात्रा में लगे हुए हैं, जबकि कई स्थानों पर वे नदारद थे। हालांकि, अधिकांश दुकानदारों ने जल्द से जल्द आवश्यक अग्निशमन उपकरण लगाने और फायर NOC के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आश्वासन दिया है।
नगर पालिका की सख्त अपील
नगर पालिका ने एक महत्वपूर्ण अपील जारी करते हुए कहा है कि नगरपालिका क्षेत्र, पैराफेरी क्षेत्र और तहसील क्षेत्र में संचालित सभी अस्पताल, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, पेट्रोल पंप, स्थायी लाइसेंस धारी पटाखा दुकानें, शॉपिंग मॉल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, सभी महाविद्यालय/विद्यालय, गेस्ट हाउस, मैरिज गार्डन, होटल और अन्य सभी भवन, जिनमें नियमानुसार फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है, उन्हें नगर पालिका से फायर सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

इस संबंध में नगर पालिका ने सभी संस्थान संचालकों को निर्देशित किया है कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यह कदम जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए उठाया गया है।