सूरजगढ़: राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी कर काजड़ा सरपंच मंजू तंवर को ग्राम पंचायत के प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया है। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव त्रिलोक चन्द मीना द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
विभागीय आदेश के अनुसार झुंझुनू जिला कलेक्टर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत बनने वाले कुण्ड के निर्माण में इच्छुक व्यक्तियों से दस प्रतिशत अंशदान राशि के रूप में लेने से संबंधित प्रकरण में काजड़ा सरपंच को उत्तरदायी पाया गया है।
सरपंच का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे फिलहाल ग्राम पंचायत प्रशासक के रूप में कार्य कर रही हैं। ऐसे में उन्हें इस आदेश के जरिए प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया गया है। फिलहाल किसी अन्य को प्रशासक पद पर नियुक्त नहीं किया गया है।





