पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चीफ की पत्नी के खिलाफ यह एक्शन तोशाखाना केस में हुआ है. बुधवार (31 जनवरी, 2024) सुबह वहां के समाचार चैनल “जियो न्यूज” की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है.
इसके साथ ही अदालत ने दोनों को 10 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर बहाल होने से रोक दिया है. अदालत ने उन पर 78.7 करोड़ रुपये रुपये का सामूहिक जुर्माना भी लगाया गया है. बुशरा बीबी आज कोर्ट में पेश नहीं हुईं थीं. एक दिन पहले ही इमरान खान को देश की गोपनीय दस्तावेजों को दूसरों तक पहुंचाने के आरोप में 10 साल की सजा हुई थी. इसके बाद एक दूसरी कोर्ट की यह सजा उनके लिए दोहरा झटका है.
Imran Khan, Bushra Bibi sentenced to 14 years with rigorous punishment in Toshakhana case, reports Pakistan’s Geo News. pic.twitter.com/vBd79s3EDh
— ANI (@ANI) January 31, 2024
पूर्व पति ने दर्ज कराया था मामला
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी के पूर्व पति खावर फरीद मनेका ने 25 नवंबर 2023 को दोनों के खिलाफ व्यभिचार और धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया था. 71 वर्षीय खान और 49 वर्षीय बुशरा बीबी के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक विभिन्न धाराओं में इस्लामाबाद पूर्व के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कुदरतुल्ला की अदालत में मामला चल रहा था जहां सजा सुनाई गई है.
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