भोपाल, मध्य प्रदेश: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हालिया हमले से उबरने का समय भी नहीं मिला कि उनकी संपत्ति पर एक और संकट मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने नवाब पटौदी के वारिस सैफ अली खान और उनके परिवार को भोपाल में स्थित उनकी 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर दावा पेश करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था। यह अवधि समाप्त हो चुकी है, जिससे अब राज्य सरकार संपत्ति पर कब्जा कर सकती है।
शत्रु संपत्ति विवाद का इतिहास
भोपाल रियासत की इस ऐतिहासिक संपत्ति को शत्रु संपत्ति की श्रेणी में रखा गया है। शत्रु संपत्ति वह होती है, जिसका संबंध उन लोगों से होता है जिन्होंने भारत-पाकिस्तान विभाजन या भारत-चीन युद्ध के बाद भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। नवाब हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थीं, जिसके कारण यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के अंतर्गत आती है।

हाईकोर्ट का आदेश और परिवार की प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहनें सोहा अली खान और सबा अली खान, साथ ही पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को अपीलीय प्राधिकरण में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। हालांकि, 30 दिनों की निर्धारित अवधि में परिवार के किसी भी सदस्य ने संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं किया।
सरकार का रुख और संभावित कार्रवाई
दिए गए समय सीमा के समाप्त होने के बाद अब राज्य सरकार के पास इस संपत्ति पर कब्जा करने का विकल्प खुल गया है। भोपाल के कोहेफिजा से चिकलोद तक फैली यह संपत्ति करीब 100 एकड़ में विस्तृत है, जहां वर्तमान में लगभग डेढ़ लाख लोग निवास कर रहे हैं।

कानूनी विकल्प शेष
हालांकि, पटौदी परिवार के पास अभी डिवीजन बेंच में इस आदेश को चुनौती देने का विकल्प शेष है। यदि परिवार ऐसा करता है, तो संपत्ति पर कानूनी लड़ाई जारी रह सकती है।
सैफ अली खान पर हालिया हमला
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही सैफ अली खान पर उनके आवास में हमला हुआ था। इस घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं, और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चोटों से पूरी तरह ठीक भी नहीं हो पाए हैं कि अब संपत्ति से जुड़ा यह नया संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ है।