चिड़ावा, 21 जनवरी 2025: थाना पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजवीर उर्फ राजु पुत्र सुखीराम, निवासी लाखु, थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से ढोला मारू ब्रांड की देशी सादा शराब के 55 पव्वे बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिनांक 20 जनवरी 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि लाखु गांव से सिंघाना जाने वाली सड़क के किनारे एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। सूचना के आधार पर थानाधिकारी आशाराम गुर्जर के निर्देशन में पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम ने देखा कि एक व्यक्ति कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लिए हुए गांव लाखु की ओर आ रहा था। उसे रोककर नाम पूछने पर उसने अपना नाम राजवीर उर्फ राजु पुत्र सुखीराम, निवासी लाखु, बताया।

जब कट्टे की तलाशी ली गई, तो उसमें ढोला मारू ब्रांड की देशी सादा शराब के 55 पव्वे मिले। आरोपी के पास शराब के परिवहन और बिक्री के लिए कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र नहीं था।
आरोपी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शराब को भी जब्त कर लिया गया है।