नई दिल्ली: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत को तीन और दिन के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अनुरोध पर सुनाया। ईडी ने अमानतुल्लाह खान की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए दस दिनों के लिए उसे अपनी कस्टडी में लेने की अर्जी दी थी।
हिरासत में बढ़ोतरी की वजह
न्यायाधीश गोगने ने सुनवाई के बाद कहा, “अमानतुल्लाह खान की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ाई जाती है। उन्हें नौ सितंबर को फिर से अदालत में पेश किया जाए।” ईडी ने खान की पहले से मिली चार दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया था। एजेंसी ने कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि खान पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे।
ओखला स्थित आवास पर छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय ने दो सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी के ओखला इलाके में स्थित अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी ने दावा किया कि खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, जिनके जवाब वह टालते रहे। इसके बाद ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार कर लिया।
मामले की पृष्ठभूमि
अमानतुल्लाह खान पर धन शोधन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह मामला उस समय का है जब खान के खिलाफ पहले से चल रही एक जांच के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही थी। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को यह भी बताया कि तलाशी के दौरान कुछ ऐसे दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत मिले हैं, जिनकी जांच के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है।
ईडी की दलीलें
ईडी ने अदालत में अपने बयान में कहा कि खान से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी से कई महत्वपूर्ण सुराग सामने आए हैं, लेकिन वह जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मामले की गहराई से जांच के लिए और हिरासत में रखे जाने की जरूरत है।
अदालत का आदेश
अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अमानतुल्लाह खान की हिरासत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी। अब उन्हें 9 सितंबर को अदालत में फिर से पेश किया जाएगा। ईडी को उम्मीद है कि इस दौरान वह आवश्यक जानकारी जुटा सकेगी, जिससे इस मामले की जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।