झुंझुनूं: जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय ने जिलेभर में स्टेट और नेशनल हाईवे से निर्धारित दूरी से कम पर संचालित शराब दुकानों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में आबकारी निरीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई शराब दुकान निर्धारित दूरी के नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से संबंधित अनुज्ञाधारी को नोटिस जारी किया जाए।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 के बिंदु संख्या 2.12 के तहत ऐसी दुकानों को अन्य सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सात दिन के भीतर जिला कार्यालय को भेजना होगा। आदेश में कहा गया है कि लगातार मीडिया में ऐसी दुकानों की खबरें सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी रियाजुद्दीन उस्मानी द्वारा जारी पत्र में चेतावनी दी गई है कि यदि निरीक्षण के दौरान कोई शराब दुकान हाईवे से निर्धारित दूरी से कम पर संचालित मिलती है तो संबंधित आबकारी निरीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों को राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता मानते हुए प्रकरण तैयार कर आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर को भेजा जाएगा।

आदेश 14 मई 2026 को जारी किया गया है। यह पत्र झुंझुनूं, नवलगढ़ और चिड़ावा वृत्त के आबकारी निरीक्षकों को संबोधित किया गया है।

आबकारी विभाग का कहना है कि हाईवे किनारे शराब दुकानों को लेकर लगातार शिकायतें और समाचार सामने आ रहे थे। इसके बाद विभाग ने सभी निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिलेभर में शराब दुकानों की लोकेशन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा सकता है।




