जयपुर, 24 अप्रैल 2024: राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को रिटायर हुए शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है।
न्यायाधीश जीआर मीना ने केशर देव और अन्य शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रशांत कुमार शर्मा ने बताया कि इन शिक्षकों को 31 मई 2023 को रिटायरमेंट मिला था। उन्हें पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2022 से दिया गया था, लेकिन 11 महीने की सेवा के बावजूद उन्हें आगामी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया।
शर्मा ने तर्क दिया कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के तहत, यदि कोई कर्मचारी पिछली वेतन वृद्धि के छह महीने बाद सेवा पूरी करता है, तो वह अगली वेतन वृद्धि के लिए पात्र हो जाता है। इन शिक्षकों का सेवाकाल 11 महीने था, इसलिए उन्हें आगामी वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए था।
हाईकोर्ट ने अब प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर और पेंशन विभाग के निदेशक को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है।
विवाद के मुख्य बिंदु:
रिटायरमेंट के बाद आगामी वेतन वृद्धि का लाभ मिलने का अधिकार राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड पे रूल्स 2017 के नियम 11 महीने की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों का मामला
आगे क्या होगा:
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और वित्त विभाग से जवाब मिलने के बाद इस मामले पर सुनवाई जारी रखेगा। शिक्षकों को आगामी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा या नहीं, यह अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा।
यह मामला उन सभी रिटायर हुए शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो आगामी वेतन वृद्धि का लाभ पाने के हकदार हैं।