Friday, June 20, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ‘भ्रामक विज्ञापन केस’ में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दी राहत, मानहानि का केस बंद

नई दिल्ली, 13 अगस्त 2024: पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के विवादास्पद विज्ञापनों से संबंधित मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में मानहानि का केस बंद कर दिया है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

इस मामले की शुरुआत तब हुई थी जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया। IMA का कहना था कि पतंजलि के विज्ञापनों में कोरोनिल और स्वसारी जैसे उत्पादों के कोविड-19 के इलाज के दावे को गलत बताया गया था, जिससे एलोपैथी दवाओं की उपेक्षा हो रही थी।

IMA की याचिका में आरोप लगाया गया था कि पतंजलि के विज्ञापन ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का उल्लंघन कर रहे हैं। पतंजलि ने दावा किया था कि उनके उत्पाद कोरोनिल और स्वसारी कोरोना का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद, आयुष मंत्रालय ने कंपनी को फटकार लगाई और विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि इसके बावजूद विज्ञापन जारी किए जा रहे थे। अदालत ने बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया। रामदेव ने अदालत से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की थी। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे भ्रामक विज्ञापन नहीं चलाए जाएंगे।

अदालत ने 24 घंटे के भीतर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करने पर भी नाराजगी जताई, लेकिन रामदेव के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी।

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