जिले में 19 अप्रैल को होगा मतदान : चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू
जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देेश
झुंझुनूं, 16 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है । जिले में 19 अप्रैल को मतदान होगा । जिला निर्वाचन अधिकारी चिन्मयी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ गई है जो निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने आदेश जारी कर अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना के लिए निर्देश दिए हैं।
ये दिए निर्देश :-
- जिला निर्वाचन अधिकारी की बिना अनुमति से अधिकारी/ कर्मचारी नहीं जा सकेंगे अवकाश पर
- अधिकारी /कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रहेगी पाबंदी
- सभी आधिकारी/ कर्मचारी मोबाइल फोन को स्विच ऑन रखेंगे
- सरकारी कार्यालय शनिवार, रविवार व अवकाश के दौरान भी खुले रहेंगे
- राज्य /केंद्र सरकार के कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले
- स्थानांतरण पर रहेगी पाबंदी, अधिकारीयों/ कर्मचारियों को कार्य मुक्त व कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाए
- 24 घन्टें के भीतर सरकारी सम्पत्ति पर मौजूद पॉलीटिकल प्रकार के पोस्टरर्स, पेपर्स या अन्य किसी रूप में विरूपण कटआऊट, होडिर्ंग, बैनर भित्ति लेखन, फ्लेग आदि सरकारी कार्यालय व परिसर से हटाने होंगे
- सरकारी / सार्वजनिक भवनों से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सहित मंत्रियों के फोटोग्राफ हटाने होंगे
- रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन खम्बों, नगर परिषद, नगरपालिका के भवनों आदि सार्वजनिक सम्पत्ति तथा सार्वजनिक स्थानों पर विरूपित लेखन, पोस्टर, कट-आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लेक्स आदि राजनीतिक विज्ञापनों को हटाना होगा
- राजनीतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार सम्बन्धी कार्य अथवा निर्वाचन से संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा
- सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए सार्वजनिक राजकोष की लागत पर इलेक्ट्रोनिक तथा प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाए
- जिले के समस्त विभागों की विभागीय वेबसाईट पर मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के संदर्भ फोटो को हटाया जाए।
- कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाए
- आबकारी विभाग के उड़न दस्तों को तत्काल सक्रिय कर शराब, निषिद्ध नशीले पदार्थों, ड्रग के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने की कार्यवाही शुरू की जाए।
- सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित सूचना निर्धारित समयावधि (24, 48 व 72 घंटे से पूर्व) में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवाएं।
- जनप्रतिनिधियों के सरकारी वाहनों के उपयोग पर रहेगी रोक