राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत चिड़ावा-पिलानी-सूरजगढ़ में होंगे बिजली विभाग के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए शिविर आयोजित

चिड़ावा, 4 मार्च 2025: अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत विद्युत विभाग के विवादित मामलों और बकाया राशि निस्तारण हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर लंबित कनेक्शन शुल्क, पीडीसीआर, पुराने बीसीआर और अन्य विवादित मामलों के समाधान के लिए आयोजित किए जाएंगे।

Advertisement's
Advertisement’s

शिविरों का आयोजन

  • 05 मार्च 2025: कार्यालय सहायक अभियंता, अविविनिलि, पिलानी
  • 06 मार्च 2025: कार्यालय सहायक अभियंता, अविविनिलि, सुरजगढ़
  • 07 मार्च 2025: कार्यालय सहायक अभियंता, अविविनिलि, चिड़ावा

इन प्री-लिटिगेशन शिविरों का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत चिड़ावा-पिलानी-सूरजगढ़ में होंगे बिजली विभाग के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए शिविर आयोजित

मुख्य लोक अदालत 08 मार्च को

शेष लंबित मामलों का निस्तारण 08 मार्च 2025 को संबंधित अदालत परिसरों में आयोजित लोक अदालत शिविरों में किया जाएगा। इस दिन भी शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे।

Advertisement's
Advertisement’s

निगम ने दी उपभोक्ताओं से अपील

अजमेर विद्युत वितरण निगम के एस एस धनखड़, अधिशासी अभियंता (वि.), चिड़ावा ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इन शिविरों का लाभ उठाएं और अपने बकाया एवं विवादित मामलों का निपटारा समय पर कराएं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!