पिलानी थाना क्षेत्र के डुलानिया निवासी राकेश केडिया की गुरुवार को जहर खाने से हुई मौत के मामले में आज दोपहर बाद बिरला सार्वजनिक अस्पताल में परिजनों ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। मृतक राकेश के परिजन उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।
मृतक के भाई दिनेश केडिया ने आज पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया है कि राकेश और उसकी पत्नी सुमन के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था। गुरुवार को सुमन के पीहर से कुछ लोग डुलानिया आए थे, जिन्होंने राकेश के साथ बुरी तरह मारपीट की, मारपीट में राकेश को काफी चोटें भी आई थी। थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर राकेश ने जहर का सेवन कर लिया। गम्भीर अवस्था में परिजन राकेश को लोहारू अस्पताल में लेकर गए थे, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में राकेश का शव बिरला सार्वजनिक अस्पताल लाया गया। आज सुबह रिपोर्ट पुलिस को देने के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम से इंकार कर दिया।
सूचना पर भाजपा नेता राजेश दहिया और पिलानी सीआई नारायण सिंह बिरला सार्वजनिक अस्पताल पहुंचे। काफी देर की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। पुलिस ने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की बिना किसी दबाव में निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

तनावपूर्ण था पति-पत्नी का रिश्ता
इस दौरान बड़ी संख्या में डुलानिया के ग्रामीण भी अस्पताल पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। मृतक के भाई दिनेश केड़िया ने बताया कि राकेश की शादी को 10-11 वर्ष हो चुके थे। दोनों पति-पत्नी का रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी राकेश की पत्नी सुमन ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। गांव में परिवार की किराने की दुकान है, और संयुक्त परिवार है। राकेश की पत्नी और उसके पीहर पक्ष के लोग पिछले कुछ महीनों से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पति-पत्नी के बीच ताज़ा विवाद भी पैसों के लिए ही हुआ था जिसके बाद सुमन ने अपने पीहर पक्ष के लोगों को बुला कर राकेश के साथ मारपीट की।
एफआईआर में प्रताड़ना का आरोप
मृतक राकेश के भाई दिनेश केड़िया ने राकेश की पत्नी सुमन, भाई मनोज, सुमन के मामा, मौसी के लड़के, मौसी और मां को राकेश की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस ने मृतक द्वारा लिखे सुसाइड नोट को भी बरामद कर लिया है जिसमें ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। पिलानी थाने में धारा 323, 341, 143, 306 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच एसआई सत्यनारायण को सौंपी गई है।