Monday, August 4, 2025
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच के समक्ष यह मामला पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वे इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते और इस मामले को चीफ जस्टिस के पास ले जाने की सलाह दी। सुनवाई के दौरान, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें सात दिनों की अंतरिम राहत और चाहिए क्योंकि केजरीवाल को मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। उन्होंने कहा कि यह कोर्ट से मिली आजादी का दुरुपयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेआई ही इस पर फैसला लेंगे और यह भी पूछा कि आपने पिछले हफ्ते जस्टिस दत्ता के सामने इस मामले की मेंशनिंग क्यों नहीं की।

अरविंद केजरीवाल की याचिका

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा था। उन्होंने स्वास्थ्य जटिलताओं और बढ़े हुए जोखिम संकेतों को देखते हुए अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की गुहार लगाई। केजरीवाल ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर कर देंगे। उन्होंने याचिका में कहा कि उनका मेडिकल टेस्ट आवश्यक है ताकि कारावास के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो और उनके स्वास्थ्य और जीवन को किसी भी संभावित दीर्घकालिक नुकसान से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य चिंताएं

केजरीवाल ने याचिका में कहा कि उनका वजन छह से सात किलोग्राम कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो किडनी, हृदय की गंभीर बीमारी और कैंसर का संभावित संकेतक है। उन्होंने ‘पैट-सीटी स्कैन’ सहित कुछ चिकित्सकीय जांच कराने की जरूरत बताई, जिससे शरीर के अंगों और ऊतकों की विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट का पूर्व फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2023 को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इसके अनुसार उन्हें 2 जून को सरेंडर करके जेल लौटना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल इस दौरान अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे और ना ही किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि

दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और तब से ही वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद थे। करीब 51 दिन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए हैं।

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