नाबालिग से दुष्कर्म का मामला: झुंझुनूं के पॉक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में पिलानी निवासी सुशील कुमार पुत्र सीताराम को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
क्या था मामला?
10 जनवरी, 2020 को पीड़िता के परिजनों ने पिलानी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सुशील कुमार सहित चार अन्य लोगों ने मिलकर नाबालिग लड़की को घर से बहला-फुसलाकर भगा लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के समय पीड़िता की उम्र साढ़े 16 साल थी।
पुलिस कार्रवाई और न्यायालय का फैसला
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया था। लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने मामले में 15 गवाहों को पेश किया और 49 दस्तावेजों का सहारा लिया।
न्यायालय ने सुनवाई के बाद अन्य चारों आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन सुशील कुमार को दोषी पाया। न्यायालय ने उसके कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए उसे 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।