झुंझुनूं पुलिस का सख्त निर्देश – लावारिस वाहनों पर दावा नहीं किया तो होगी नीलामी, एक महीने के भीतर पेश करें सबूत

झुंझुनूं, 31 जनवरी। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में काफी समय से जप्तशुदा वाहनों के असली मालिकों की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई भी अपना दावा करने नहीं पहुंचा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि वाहन मालिक अगले 30 दिनों के भीतर ठोस सबूत पेश नहीं करते हैं, तो इन वाहनों की नीलामी कर दी जाएगी।

इन थानों में खड़े हैं जप्त वाहन

  1. कोतवाली थाना – 25 दुपहिया वाहन, 2 कार
  2. सदर थाना – 29 दुपहिया वाहन, 1 कार
  3. बुहाना थाना – 23 दुपहिया वाहन, 1 ट्रैक्टर
  4. चिड़ावा थाना – 2 दुपहिया वाहन
  5. नवलगढ़ थाना – 1 दुपहिया वाहन, 1 चौपहिया वाहन

संदिग्ध संपत्ति घोषित कर नीलामी की तैयारी

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन वाहनों के असली मालिकों को ढूंढने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए, लेकिन कोई दावेदार सामने नहीं आया। यदि समाचार प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर कोई व्यक्ति इन वाहनों पर अपना हक जताना चाहता है, तो उसे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय या संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपने स्वामित्व के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

अगर निर्धारित समयसीमा के भीतर किसी ने दावे या आपत्ति नहीं की, तो राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 8 के तहत इन्हें लावारिस संपत्ति मानते हुए नियमानुसार नीलाम कर दिया जाएगा, और नीलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करा दिया जाएगा।

वाहनों की जानकारी कहां देखें?

जो भी व्यक्ति इन वाहनों पर दावा करना चाहता है, वह वाहन समन्वय सॉफ्टवेयर और जीपनेट पर उपलब्ध सूची देख सकता है या संबंधित थाने में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

अब सवाल यह है – क्या कोई इन वाहनों का असली मालिक सामने आएगा, या फिर ये सभी हमेशा के लिए लावारिस घोषित कर दिए जाएंगे? पुलिस की सख्ती के बीच अब देखना होगा कि अगले 30 दिनों में क्या कोई दावेदार सामने आता है या नहीं!

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