झुंझुनूं, 26 अप्रैल: अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव और जन-धन की सुरक्षा के लिए झुंझुनूं नगर परिषद पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ ने निर्देश जारी किए हैं कि शहरी क्षेत्र में सभी भवनों और परिसरों में अग्निशमन उपकरणों और यंत्रों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
नियमों का पालन अनिवार्य:
- नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अध्याय फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी में निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
- फायर एक्सटिग्युशर, फायर हाइड्रेन्ट, फायर हॉजरिल, फायर अलार्म सिस्टम, एमसीपी हुटर, स्मोक डिडेक्टर, फायर स्प्रिंकलर, फायर बकेट्स, फायर पम्प, ओवर हैड एण्ड अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेंक जैसे उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- अग्निशमन कार्य में दक्ष कर्मचारी सदैव उपस्थित रहना होगा।
- उपकरणों और यंत्रों को कार्यशील अवस्था में रखा जाना होगा।
- अग्निशमन प्रमाण पत्र या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
भवन मालिकों को निर्देश:
- सभी भवन मालिकों को 15 दिन के अंदर अपने भवनों या परिसरों में अग्निशमन उपकरणों और यंत्रों को स्थापित करना होगा।
- निर्धारित प्रपत्र में अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- नियमों का पालन नहीं करने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी
ऑनलाइन आवेदन:
https://lsg.rajasthan.gov.in/ulbjhunjhunu/
अग्निशमन मानक: https://www.bis.gov.in/standards/technical-department/national-building-code/
संपर्क: नगर परिषद कार्यालय, झुंझुनूं
यह पहल निश्चित रूप से शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगी और अग्नि दुर्घटनाओं के खतरे को कम करेगी।
यह समाचार सभी भवन मालिकों और नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। अग्नि सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करना सभी का दायित्व है।