जिले में धारा-144 लागू, विजय जुलूस पर प्रतिबंध

झुंझुनू, 3 जून: लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना कल 4 जून को की जाएगी। मतगणना के दौरान जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत विजय जुलूस पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

धारा 144 के प्रावधान

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू, चिन्मयी गोपाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

सुरक्षा व्यवस्था

मतगणना स्थल के पास त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हिंसा न हो। सुरक्षा बलों को उच्चतम सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन का संदेश

जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों और आम जनता से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें। किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हो सके।

निष्कर्ष

धारा 144 लागू करने और विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से उम्मीद है कि मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी और चुनाव परिणाम शांतिपूर्ण तरीके से घोषित किए जा सकेंगे।

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