चिड़ावा, 8 अप्रैल 2025: नगरपालिका मण्डल चिड़ावा ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं 167, 168, 169 व 170 के तहत गैर-कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने पर कई व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।

यह कार्रवाई खसरा संख्या 259, 260 एवं 261, सुलताना का बास, चिड़ावा में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने पर की गई है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा नगर पालिका की अनुमति के बिना ले-आउट प्लान तैयार कर कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा है। यह राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं नियम 2012 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा, विकास शुल्क, नक्शा शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान भी नहीं किया गया है।

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नगरपालिका द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से भविष्य में सार्वजनिक सुविधाओं व ढांचे को नुकसान हो सकता है। अतः संबंधित पक्षों को नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण सहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर अवैध कॉलोनी एवं प्लॉटिंग के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस कार्रवाई की जानकारी अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार मील द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के माध्यम से दी गई है।