बगड़: थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भपात कराने वाले आरोपी नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगन को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। झुंझुनू पुलिस ने सिर्फ 13 महीनों में तेजी से अनुसंधान कर चार्जशीट पेश की और अदालत में मजबूत पैरवी कर इस गम्भीर अपराध में सजा दिलाई।
बगड़ पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आए इस अत्यंत गंभीर प्रकरण में पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू होते ही जांच को प्राथमिकता दी गई और मामला केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में काम करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र सिंह राजावत, वृताधिकारी हरिसिंह धायल और थानाधिकारी हरजिन्द्र सिंह के सुपरविजन में टीम ने लगातार कार्य किया।
रिपोर्ट में परिजनों ने बताया कि पीड़िता की उम्र 12 वर्ष है। वार्ड 8 निवासी नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगनराम खटीक उम्र 63 साल द्वारा चार से पांच महीनों तक लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। बच्ची डर के चलते परिवार को कुछ नहीं बता पा रही थी।
बच्ची के अचानक पेट में दर्द और ब्लीडिंग शुरू होने पर अधूरा भ्रूण गिरा दिया गया और पीड़िता ने पूरी कहानी परिवार को बताई कि आरोपी ने उसे 27 अगस्त 2024 को गोली देकर गर्भपात करवा दिया।
पुलिस ने प्रकरण दर्ज होते ही पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी को पांच दिनों में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया।
जांच अधिकारी हरिसिंह धायल ने मात्र 25 दिनों की अवधि में अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगन के खिलाफ IPC की धारा 376AB, 376(2)(n) और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5(J)(ii)(L)(M)/6 के तहत चार्जशीट 21 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में पेश की।
थानाधिकारी हरजिन्द्र सिंह के दिशा-निर्देशन में गवाहों की पैरवी करवाई गई और समय-समय पर जारी न्यायालय के सम्मन और वारंटों की शीघ्र तामील करवाई गई। कोर्ट में 15 गवाहों के बयान कराए गए, जिनके आधार पर अभियोजन मजबूत हुआ।
विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट झुंझुनूं ने 16 जनवरी 2026 को फैसला सुनाते हुए नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगन को धारा 376AB में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड दिया, जबकि पोक्सो एक्ट की धारा 5(J)(ii)3(L)(M)/6 में आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपराधी की पहचान नोरतमल उर्फ नरोतमल उर्फ गुगन पुत्र संतुराम जाति खटीक, उम्र 63 वर्ष, निवासी वार्ड 8 कस्बा बगड़ जिला झुंझुनूं के रूप में हुई।
जांच में मुख्य भूमिका वृताधिकारी हरिसिंह धायल, थानाधिकारी हरजिन्द्र सिंह, कोर्ट प्रकरण निस्तारण में अजय झाझड़िया और तामील में प्रेम मकानी की उल्लेखनीय रही। अजय झाझड़िया को विशेष योगदान के लिए सराहना मिली।





