Saturday, August 2, 2025
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उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू, सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी

उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत प्रदेश के सभी विवाहित कार्मिकों को अनिवार्य रूप से पोर्टल पर पंजीकरण कराने का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय राज्य सरकार की ओर से सभी संबंधित विभागों को जारी किए गए आदेश में उल्लेखित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी विवाहित कार्मिकों को विवाह पंजीकरण के लिए जिले के नोडल अधिकारी से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पहले ही लागू हो चुकी है, और इसके तहत विवाह पंजीकरण एवं पंजीकृत विवाह की अभिस्वीकृति से संबंधित विभिन्न नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। यह नियमावली राज्य के सभी जिलों में प्रभावी है और सभी विवाहित कार्मिकों को इसे अनिवार्य रूप से लागू करना होगा।

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नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश

मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि प्रत्येक विभाग में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा, जो अपने विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराएंगे। यह नोडल अधिकारी पंजीकरण की प्रक्रिया को निगरानी करेंगे और संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से यह कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी देंगे।

सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि यह कार्य समय पर पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव गृह को भेजी जाए। साथ ही, तकनीकी सहायता के लिए निदेशक आइटीडीए को सभी जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। किसी भी जिले या विभाग को तकनीकी समस्या होने पर वे निदेशक आइटीडीए से तुरंत समन्वय स्थापित करेंगे।

एटीआइ में प्रशिक्षण का आयोजन

प्रदेश में समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्मिकों को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एटीआइ), नैनीताल में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्य सचिव ने एटीआइ के महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को संहिता के विभिन्न प्रविधानों, प्रक्रिया और उनके दायित्वों के बारे में समुचित जानकारी देने के लिए नियमित पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

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आदेश में यह भी कहा गया है कि एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाए ताकि सभी कार्मिकों को इस प्रक्रिया की समग्र जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर भी समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने की सिफारिश की गई है।

सचिवालय में कैंप का आयोजन

इसके अलावा, सचिवालय में एक विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण कराया जाएगा। निदेशक आइटीडीए, निकिता खंडेलवाल ने सचिवालय प्रशासन को पत्र लिखकर कैंप के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

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