पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी में गंभीर मारपीट के आरोप में तीन गिरफ्तार

गुढ़ागौड़जी, 23 अप्रैल 2025: 10 नवम्बर 2024 को, सुनिल कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी बसंतपुरा थाना गुढ़ागौडजी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका खेत बाबूलाल शर्मा के खेत के पास स्थित है। दोनों खेतों के बीच में कुंचे खड़े हुए थे, और उन कुंचों के बीच कुछ प्लास्टिक पाइप रखे हुए थे। 9 नवम्बर 2024 को शाम करीब 4:30 बजे कुंचों में आग लगती देखकर उनकी माता इन्दिरा देवी वहां पहुंचीं और देखा कि बाबूलाल शर्मा, इन्द्रा पत्नी बाबूलाल, राधा कृष्ण उर्फ बिल्लू, नितेश कुमार उर्फ नाराणा, सत्येन्द्र उर्फ सतेश, छोटी और पिंटू सभी हाथों में पाइप और हॉकी स्टिक लेकर खड़े थे और कुंचों में आग लगा रहे थे।

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इन्दिरा देवी ने इन लोगों से आग लगाने से पहले पाइप हटाने की बात की, तो उन सभी ने गाली-गलौच शुरू कर दी। इसके बाद, उन्होंने इन्दिरा देवी के साथ मारपीट की और नीचे गिराकर छोटी और पिंटू ने उनके गहनों को तोड़ लिया। जब इन्दिरा देवी के चिल्लाने पर महेन्द्र सिंह ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने उनके साथ भी गंभीर मारपीट की, जिससे महेन्द्र सिंह का एक हाथ टूट गया और सिर व पैरों पर चोटें आईं। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए, थाना गुढ़ागौडजी के पुलिस निरीक्षक राममनोहर ने एक टीम गठित की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों पिंटू कुमारी, छोटी और बाबूलाल शर्मा को उनके ग्राम बसंतपुरा से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध प्रमाणित पाए गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया।

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गिरफ्तार किए गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य पाया गया है।

इस प्रकरण में पहले दो आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके थे और अब जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है।

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