झुंझुनूं में मंदिर के केयरटेकर को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष की सजा, कोर्ट ने 1.30 लाख का लगाया अर्थदंड

झुंझुनूं, 23 अप्रैल 2025: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मंदिर के केयरटेकर आरोपी फूलचंद जोगी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 30 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने बताया कि लोक अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष 17 गवाहों के बयान और 46 दस्तावेजों पेश किये जिनके आधार पर पोक्सों कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

43 वर्षीय फूलचंद जोगी मनसा माता मंदिर में केयर टेकर का काम कर रहा था। उसने नाबालिग पीड़िता को सफाई के बहाने कमरे में बुलाकर डरा-धमकाकर कई बार बलात्कार किया। इस जघन्य अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने थाना उदयपुरवाटी में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

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पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फूलचंद जोगी को पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया।

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