झुंझुनू में मानव व पशु- पक्षियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम, धातु और चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध, आदेश की अवहेलना पर धारा 181 के तहत की जाएगी कार्रवाई

झुंझुनू, 21 दिसम्बर 2024: जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने मानव व पशु- पक्षियों की सुरक्षा और विद्युत लाइनों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने धातु निर्मित और चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 31 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

धातु और चाइनीज मांझे मानव तथा पशु – पक्षियों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इन मांझो से आए दिन लोगों के अंग कटने की घटनाएं होती हैं साथ ही ये मांझे पक्षियों के पंखों को काट देते हैं और उनकी मौत का कारण बनते हैं। इसके अलावा, ये मांझे विद्युत लाइनों में उलझकर शॉर्ट सर्किट का कारण भी बन सकते हैं।

कमेटी का गठन

इस आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला कलेक्टर ने सभी उपखंडों में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, नगरीय निकायों के अधिकारी, विकास अधिकारी और संबंधित थानाधिकारी शामिल हैं। यह कमेटी बाजारों में छापेमारी करके धातु और चाइनीज मांझे की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

आम जनता से अपील

जिला कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और मानव सहित पशु- पक्षियों की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमें सभी को मिलकर पशु – पक्षियों को व इंसानों को बचाने के लिए प्रयास करने होंगे।

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