झुंझुनू: झुंझुनूं के पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ संजू को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
जून 2021 में आरोपी कृष्ण कुमार ने एक नाबालिग लड़की को घर से भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़ित के पिता ने बुहाना थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया था।
न्यायालय का फैसला
पीड़ित पक्ष की ओर से लोक अभियोजक सुरेन्द्र भांबू ने पैरवी की। उन्होंने 12 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश इसरार खोखर ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।