नई दिल्ली, 30 मई, 2024: दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार (30 मई) को मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
सिसोदिया की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल दिल्ली शराब नीति मामले में की गई थी। फरवरी 2023 में सिसोदिया को लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन की जमानत भी मिली थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने फरवरी 2022 में मनीष सिसोदिया को इस मामले में गिरफ्तार किया था, और उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें मार्च 2022 में गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वह दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।
आम आदमी पार्टी को बनाया गया आरोपी
इस मामले में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। ईडी ने इस केस में नौवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने ईडी के जरिए की गई अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
आप का प्रतिक्रिया और आरोप
आप ने ईडी के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि ईडी बीजेपी की पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही है। पार्टी का आरोप था कि इस कथित फर्जी जांच के पीछे ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को फंसाना है। आप ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करवा रही है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत
दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जो चुनाव प्रचार करने के लिए मिली थी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है।