नई दिल्ली, 30 मई 2024: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले मामले में नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया था। मौजूदा समय में केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के अनुसार उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है।
केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया और उन्हें ट्रायल कोर्ट में नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की सलाह दी थी।
स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनके लक्षण किडनी, गंभीर हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर के भी संकेत दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से जानकारी दी गई कि गिरफ्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन सात किलो घट गया है और उनके शरीर में किटोन लेवल काफी बढ़ गया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, “डॉक्टरों ने इसे गंभीर बीमारी का लक्षण बताते हुए कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है।”
गिरफ्तारी और आरोप
कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करके दुबारा जेल में जाना होगा।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी है। ईडी का दावा है कि दिल्ली में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाकर आप के नेताओं ने रिश्वत ली है और इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में किया गया है। हालांकि, दिल्ली सरकार और आप ने सभी आरोपों का खंडन किया है।