होली पर कानून-व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त, बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे

होली का त्यौहार इस वर्ष 24 मार्च एवं धुलण्डी का त्यौहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। त्यौहार के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिले में विभिन्न कस्बों में मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गई है। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने इससे सम्बन्धित आज जारी किए हैं।

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झुंझुनू कस्बे के लिए उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू को, बगड़ के लिए नगर पालिका बगड के अधिशाषी अधिकारी को, इस्लामपुर के लिए झुंझुनू विकास अधिकारी को, मंडावा के लिए मंडावा उपखण्ड अधिकारी को, बिसाऊ-महनसर-गांगियासर के लिए बिसाऊ तहसीलदार को, मलसीसर एवं अलसीसर के लिए मलसीसर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, चिड़ावा एवं नरहड के लिए चिड़ावा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, मण्ड्रेला के लिए नायब तहसीलदार को, सूरजगढ़ के लिए सूरजगढ़ उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, पिलानी के लिए पिलानी विकास अधिकारी को, सुलताना के लिए चिड़ावा विकास अधिकारी को, मुकुन्दगढ़ के लिए मण्डावा अधिशाषी अधिकारी को, चिराना एवं गुढ़ागौड़जी के लिए गुढ़ागौड़जी अधिशाषी अधिकारी को, केड़ एवं गुढ़ागौड़जी के लिए गुढ़ागौड़जी के नायब तहसीलदार को, बुहाना के लिए बुहाना उपखण्ड मजिस्ट्रेट को, सिंघाना के लिए सिंघाना विकास अधिकारी को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला कलक्टर ने सभी को बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं।

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