सूरजगढ़: दोषी शराब दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित, रामेश्वर वाल्मीकि हत्याकांड में कार्रवाई

झुंझुनू: 14 मई को सूरजगढ़ थाना इलाके के बलोदा गांव में शराब दुकानदारों द्वारा युवक रामेश्वर वाल्मीकि का अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी शराब दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।

14 मई को बलोदा गांव के युवक रामेश्वर वाल्मीकि को गांव के ही कुछ शराब दुकानदारों ने अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद शराब दुकानदारों ने रामेश्वर के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था।

आबकारी विभाग की कार्रवाई:

ग्रामीणों के प्रदर्शन और मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग ने जांच के बाद दोषी शराब दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को भी सूचित कर दिया है।

परिवार व स्थानीय लोगों की मांग:

रामेश्वर वाल्मीकि के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि शराब दुकानदारों द्वारा ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और अब इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

निष्कर्ष:

रामेश्वर वाल्मीकि हत्याकांड एक दुखद घटना है। आबकारी विभाग द्वारा दोषी शराब दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित करना स्वागत योग्य कदम है। यह उम्मीद की जाती है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी।

अतिरिक्त जानकारी:

इस घटना की जांच सूरजगढ़ थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ हत्या और अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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