जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीएड के बाद की गई बीएससी की डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य होगी। अदालत ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017, लेवल-2 में उस अभ्यर्थी को नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जिसने बीएड करने के बाद बीएससी की थी।
याचिकाकर्ता ने हासिल की थी 75% से अधिक अंक
याचिकाकर्ता, मुकेश कुमार सैनी ने 2011 में बीए करने के बाद 2013 में बीएड किया था। इसके बाद उन्होंने 2013 से 2016 तक ओपीजेएस विश्वविद्यालय से बीएससी उत्तीर्ण की। उन्होंने 2015 की रीट परीक्षा में शामिल होकर 75 फीसदी से अधिक अंक हासिल किए। 11 सितंबर, 2017 को निकाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में शामिल होकर वे कट ऑफ में आ गए।
अदालत ने कहा, बीएससी की डिग्री भी मान्य
राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की बीएससी की डिग्री को इस आधार पर मानने से इनकार कर दिया था कि यह बीएड के बाद की गई थी। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि बीएड के बाद की गई बीएससी की डिग्री भी शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य होगी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता नियुक्त होने के बाद नियमित वेतन सहित अन्य परिलाभ लेने का अधिकारी रहेगा।
अतिरिक्त महाधिवक्ता का तर्क खारिज
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि याचिकाकर्ता की बीएड की डिग्री से पहले की गई बीए की डिग्री के अंकों को जोड़ा जा सकता है, न कि बीएड के बाद की गई बीएससी की डिग्री के अंकों को। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता की याचिका स्वीकार कर ली और उसे नियुक्ति देने का आदेश दिया।