कोटा: देशभर में इंजीनियर और डॉक्टर बनाने वाले कोटा में कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए जिला कलेक्टर डॉ रविंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी किए हैं। यह आदेश कोटा में बढ़ते छात्र आत्महत्या के मामलों को देखते हुए जारी किए गए हैं।
नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
16 साल की उम्र या दसवीं की कक्षा पूरी करने के बाद ही विद्यार्थी को कोचिंग में प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में 5 घंटे से अधिक की क्लास नहीं होगी। सुबह जल्दी और देर शाम तक क्लास नहीं चलेगी। बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होगी। विद्यार्थी के स्कूल समय के दौरान कोचिंग नहीं होगी। सार्वजनिक अवकाश और त्यौहार पर कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। कोई भी कोचिंग संस्थान 100 फीसदी सिलेक्शन की गारंटी नहीं देगा। नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्माने का प्रावधान
पहली बार नियमों की अवहेलना करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना। दूसरी बार नियमों की अवहेलना करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना। तीसरी बार नियमों की अवहेलना करने पर संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द।
इसके अलावा, गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि
कोचिंग संस्थान छात्रों को अन्य विकल्पों के बारे में भी जानकारी देंगे, जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा कौन से क्षेत्र में छात्र अच्छा कर सकता है। किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार या सक्सेस की गारंटी नहीं दी जा सकती।
उम्मीद है कि यह नई गाइडलाइन कोटा में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी।