इनकम नहीं फिर भी जाकिर नाइक की करोड़ों की संपत्ति, मुंबई-पुणे में करोड़ों की जमीनें, फ्लैट, बिल्डिंग, कहां से होती है फंडिंग?

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कई मामलों में आरोपी और घोषित भगोड़ा जाकिर नाइक एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार उसने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उसने कहा है कि मंदिर और चर्च में काम करना पाप के बराबर है।

यह बयान नाइक के ‘हुदा टीवी’ नामक चैनल पर प्रसारित एक वीडियो में सामने आया है। गौरतलब है कि नाइक साल 2016 से फरार है और फिलहाल मलेशिया में रह रहा है।

193 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नामजद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नाइक पर 193.06 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम दर्ज किया है। 2019 में ईडी ने उसके खिलाफ चार्जशीट जारी की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि नाइक ने भारत के एक बैंक में 49 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। ईडी ने उसकी 50.46 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली है।

टेरर फंडिंग के आरोप में भी चार्जशीट

ईडी ने नाइक के खिलाफ टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में भी चार्जशीट दायर की थी। एजेंसी का दावा है कि 12 टेरर फंडिंग मामलों में 212 करोड़ रुपये की पहचान की गई थी और इस फंड से 52 प्रॉपर्टी खरीदी गई थीं। जब्त की गई नाइक की 50.46 करोड़ की संपत्ति में म्यूचुअल फंड, चेन्नई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, 10 फ्लैट, तीन गोडाउन, दो बिल्डिंग और पुणे और मुंबई की जमीनें शामिल हैं।

यूएपीए के तहत भी दर्ज है मामला

नाइक पर यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है। 2016 में ईडी और नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने उसे वांटेड घोषित कर दिया था जिसके बाद वह मलेशिया भाग गया था।

विवादित बयान से मचा बवाल

नाइक के ताजा बयान से एक बार फिर विवाद भड़क गया है। सोशल मीडिया पर लोग उसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नाइक को गिरफ्तार करने की मांग की है, जबकि कुछ ने उसके बयान को नजरअंदाज करने की बात कही है।

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