आबकारी नीति मामला: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका के मामले में सोमवार (29 अप्रैल) को सुनवाई करेगा। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उनके दावे के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सही नहीं है, क्योंकि यह लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है।
अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी ने उन्हें अवैध रूप से पकड़ा है। उनके दावे के मुताबिक, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इन दलीलों को ईडी ने खारिज कर दिया है
ED ने क्या कहा?
ED के पक्ष से, यह बात कही गई है कि कानून के सामने सब बराबर है और किसी अन्य व्यक्ति के साथ केजरीवाल के विचार को अलग नहीं किया जा सकता। ईडी ने कहा है कि उन्होंने केजरीवाल को नौ समन भेजे थे, लेकिन एक में भी पेश नहीं हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था। ईडी ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी के पास कम विकल्प बचे थे, क्योंकि केजरीवाल ने बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार किया था।