Thursday, December 12, 2024
Homeदेशमनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने क्या कहा?

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा, “सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारे में एक बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास 18 विभाग थे।” उन्होंने इसे व्यक्ति की ज़िम्मेदारी के तौर पर देखा।

हाईकोर्ट ने कहा कि सिसोदिया आबकारी विभाग सहित 18 विभागों वाले मंत्री थे और ऐसे में उन्हें एक नयी शराब नीति तैयार करने का काम दिया गया था। इसमें सिसोदिया के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने का आरोप भी था।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता आतिशी ने मामले को लेकर कहा कि ये बीजेपी की राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा, “हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उसके निर्णय से ससम्मान असहमत हैं। यह मामला बीजेपी के रची गयी राजनीतिक साजिश है। यह पार्टी को कुचल देने की राजनीतिक साजिश है।”

मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में सीबीआई ने पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया था, जबकि ईडी ने मार्च 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

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