चिड़ावा, 15 मई 2025: बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए झुंझुनूं जिला प्रशासन एवं नगर पालिका मंडल चिड़ावा ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभिन्न वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, मॉल और बहुमंजिला भवनों में आग लगने की बढ़ती आशंका के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है।

नगर पालिका की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, जिला कलेक्टर झुंझुनूं और उपखंड अधिकारी चिड़ावा के निर्देशों के तहत ईओ नगर पालिका चिड़ावा रोहित मील ने सभी संबंधित संस्थानों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
नगर पालिका द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका द्वारा संबंधित संस्थानों में फायर ऑडिट भी कराया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा उपायों की जांच की जाएगी और कमियों की स्थिति में उचित कदम उठाए जाएंगे।
नगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शॉपिंग मॉल, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग्स, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स, पेट्रोल पंप, गार्डन, होटल, विवाह स्थल, रेस्टोरेंट, अस्पताल एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर भी लागू होगा।

नगरपालिका प्रशासन ने सभी संस्थानों से अपील की है कि समय रहते अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करें एवं फायर सुरक्षा संबंधी सभी मापदंडों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।