जयपुर, राजस्थान: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत निर्वाचन नामावलियों को 1 जनवरी 2025 की स्थिति के आधार पर तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मलिनी कटारिया द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायतों में प्रपत्रों की नियुक्ति और निर्वाचक नामावली के निर्माण का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए।
प्रमुख दिशा-निर्देश
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के तीन या चार वार्डों के लिए एक प्रपत्रक नियुक्त किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाएगा कि एक प्रपत्रक अधिकतम 1100 मतदाताओं को कवर कर सके।
- प्रपत्रक को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है।
- नामांकन, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित कार्यों की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनुभवी और योग्य प्रपत्रकों की नियुक्ति की जाएगी।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी प्रपत्रक को एक से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त न किया जाए।
- प्रपत्रक की नियुक्ति प्रक्रिया आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
- नियुक्त किए गए प्रपत्रकों की सूची तैयार कर 7 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
कार्य प्रणाली
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रपत्रकों को ऑनलाइन पोर्टल (ई-सूची) के माध्यम से अपनी रिपोर्टिंग और कार्यक्षमता सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
प्रत्येक प्रपत्रक को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय
निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि प्रत्येक प्रपत्रक को उनके कार्य के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा।
आदेश के अनुसार, जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित ई-मेल और माध्यमों से आवश्यक रिपोर्टिंग और फीडबैक शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया है। पंचायत स्तर पर मतदाता सूचियों को अद्यतन और सही रखने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
राज्य निर्वाचन आयोग की इस पहल को पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।