झुंझुनूं: शहर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय मासूम छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। घटना मंड्रेला बाईपास स्थित एक निजी स्विमिंग पूल की है, जहां बिना अभिभावकों की अनुमति के ट्यूशन एकेडमी के शिक्षक बच्चों को ले गए थे। लापरवाही का आलम यह था कि पूल में बच्चों की निगरानी छोड़ शिक्षकों ने स्वयं स्विमिंग करना शुरू कर दिया, इसी दौरान छात्र मयंक की डूबने से जान चली गई।
बिना अनुमति ले गए थे बच्चे को स्विमिंग पूल
मृतक छात्र मयंक, मनोज कुमार का पुत्र था, जो मूलतः लोयल गांव का रहने वाला था। उसके पिता पिछले चार वर्षों से बगड़ क्षेत्र में भूपेंद्र गोदारा के खेत में बंटाई पर खेती कर रहे हैं। मयंक इस वर्ष एक अप्रैल से अग्रसेन सर्किल स्थित अल्फा एकेडमी में सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अल्फा एकेडमी के शिक्षक बच्चों को मंड्रेला बाईपास स्थित स्विमिंग पूल पर ले गए। पूल में बच्चों के लिए ढाई फीट गहराई वाला अलग क्षेत्र निर्धारित था, लेकिन शिक्षकों ने बच्चों को साढ़े चार फीट गहराई वाले हिस्से में तैरना सिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने खुद भी स्विमिंग शुरू कर दी और बच्चों की निगरानी नहीं की। मयंक इसी बीच पानी में डूब गया और किसी की नजर नहीं पड़ी।
डूबने के बाद भी परिजनों को तुरंत नहीं दी सूचना
बच्चे के डूबने की जानकारी मिलने पर स्विमिंग पूल संचालक ने आनन-फानन में मयंक को चूरू बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां बेटे की मौत की खबर सुनते ही उनका रो-रो कर बुरा हाल हो गया।
कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच
परिजन शव को लेकर बीडीके अस्पताल पहुंचे और कोतवाली पुलिस को मामले की जानकारी दी। कोतवाली थाने से हेड कॉन्स्टेबल महावीर प्रसाद मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्च्युरी में रखवाया गया।
मृतक मयंक के पिता मनोज कुमार ने बताया कि न तो अल्फा एकेडमी के संचालक सुनील ने उन्हें स्विमिंग पूल ले जाने की जानकारी दी और न ही कोई अनुमति ली गई थी। उन्होंने ट्यूशन एकेडमी और स्विमिंग पूल संचालक पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है।
लापरवाही से मौत का मामला दर्ज, जांच जारी
कोतवाली पुलिस ने मयंक के पिता की शिकायत पर अल्फा एकेडमी संचालक और स्विमिंग पूल मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-A (लापरवाही से मृत्यु) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है।