जयपुर, राजस्थान: जालोर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल (39) को जान से मारने और अश्लील मैसेज भेजने की गंभीर धमकियां मिली हैं। उन्होंने इस संबंध में जयपुर पुलिस आयुक्तालय के साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक को 7487013982 नंबर से अश्लील मैसेज और फोन कॉल आई, जिसमें उन्हें अपशब्द कहे गए और जान से मारने की धमकी दी गई।
व्हाट्सऐप पर गंदी गालियां और धमकियां
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने व्हाट्सऐप पर अमृता मेघवाल को अश्लील मैसेज भेजे और फोन कर गालियां दीं। जब उन्होंने उस नंबर पर वापस कॉल किया तो सामने वाले व्यक्ति ने और भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने कहा कि वह उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा कर देगा और रेप की धमकी भी दी।
पूर्व विधायक ने बताया कि इस धमकी के बाद भी लगातार उस नंबर से उन्हें अश्लील संदेश और धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है।
पहले भी मिल चुकी हैं धमकियां और हो चुके हैं हमले
अमृता मेघवाल ने खुलासा किया कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें ऐसी धमकियां मिली हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन पर दो बार हमले हो चुके हैं। 2021 और 2022 में हुए हमलों के संबंध में उन्होंने जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामले दर्ज कराए थे। इसके अलावा जयपुर के सोडाला थाने में भी पहले उन्हें धमकियों के मामले में शिकायत करनी पड़ी थी।
ससुराल पक्ष से विवाद और मारपीट का मामला
हाल ही में, 8 जुलाई 2024 को जालोर में उनका ससुराल पक्ष के साथ विवाद हुआ था। इस घटना में पूर्व विधायक ने अपने पूर्व पति बाबूलाल, ससुर हेमाराम, चाचा ससुर शिवलाल सोलंकी और देवर कैलाश पर मारपीट करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उन्होंने जालोर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था।
पूर्व विधायक का वैवाहिक जीवन और तलाक की कहानी
अमृता मेघवाल का विवाह 21 अप्रैल 2008 को जालोर के नोरवा निवासी एडवोकेट बाबूलाल मेघवाल से हुआ था। अमृता मूल रूप से पाली जिले के चाणोद की निवासी हैं। शादी के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और 21 जनवरी 2019 को दोनों अलग हो गए। तीन साल बाद, उनके पति बाबूलाल ने फैमिली कोर्ट, जालोर में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने अमृता मेघवाल को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन वे पेश नहीं हुईं। अंततः 4 मई 2023 को कोर्ट ने बाबूलाल के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाया।