अमेरिका: अमेरिका के 15 से अधिक प्रांतों, जिनमें न्यू जर्सी भी शामिल है, ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया है, जो जन्म के आधार पर नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त करता है। न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने घोषणा की है कि वे ट्रंप के आदेश पर रोक के लिए एक मुकदमा दायर करने में 18 प्रांतों, ‘डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया’ और सैन फ्रांसिस्को शहर के एक समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। प्लैटकिन ने स्पष्ट रूप से कहा, ‘‘राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्ति होती है, लेकिन वह शहंशाह नहीं हैं।’’
ट्रंप का चुनाव प्रचार और आदेश
राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के तहत, अमेरिका में जन्मे लोगों को स्वतः नागरिकता प्रदान करने की नीति समाप्त हो जाएगी। यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका में जन्मे और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने वाले लोग देश के नागरिक हैं। ट्रंप ने इस मुद्दे को अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उठाया था और यह वादा किया था कि वह राष्ट्रपति बनने के बाद इसे लागू करेंगे।

संविधान और प्रवासी अधिकारों पर विवाद
ट्रंप के आदेश ने संवैधानिक संशोधन के प्रति प्रश्न उठाया है। इस आदेश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले अटॉर्नी जनरल और प्रवासी अधिकारों के अधिवक्ताओं ने 14वें संशोधन का हवाला दिया है। इसके अनुसार, अमेरिकी नागरिकता का अधिकार जन्म के आधार पर है और इसे किसी भी राष्ट्रपति द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता।
भारतीय-अमेरिकी सांसदों का विरोध
अमेरिका में जन्मे नागरिकों के लिए स्वत: नागरिकता नियम में बदलाव को लेकर भारतीय-अमेरिकी सांसदों ने भी विरोध जताया है। उनका मानना है कि यह कदम न केवल अवैध अप्रवासियों को प्रभावित करेगा, बल्कि भारत से आए छात्रों और पेशेवरों पर भी गंभीर असर डालेगा। यह आदेश, खासतौर पर उन बच्चों को प्रभावित करेगा जो बिना दस्तावेज़ों के अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के हैं।

ट्रंप का शासकीय आदेश
सोमवार को, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले घंटों में एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस आदेश के अनुसार, भविष्य में बिना दस्तावेजों वाले अप्रवासियों के, अमेरिका में जन्मे बच्चों को अब नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह आदेश विदेशी छात्रों और पर्यटकों के बच्चों पर भी लागू होगा, जो अस्थायी रूप से अमेरिका में रहते हैं। ट्रंप के शासकीय आदेश के अनुसार, ऐसे बच्चों को अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में जन्मे नागरिक के रूप में नहीं माना जाएगा और इस प्रकार, वे 14वें संशोधन के तहत दी गई दीर्घकालिक संवैधानिक गारंटी से बाहर होंगे।