झुंझुनूं, 13 जून 2025: स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार ने झुंझुनूं नगर परिषद की सीमा विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद झुंझुनूं की सीमा में संशोधन को लेकर यह आदेश दिनांक 12 जून 2025 को जारी किया गया है।

पूर्व में 25 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना द्वारा नगर परिषद सीमा में नविन राजस्व ग्राम का समावेश किया गया था। अब नवीन आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत पुरोहितों की ढाणी का राजस्व ग्राम मीलों की ढाणी, भैडा की ढाणी उत्तर, भैडा की ढाणी दक्षिण एवं ग्राम पंचायत प्रतापपुरा का राजस्व ग्राम सोती का संपूर्ण सीमा क्षेत्र प्रशासनिक कारणों से नगर परिषद सीमा से पृथक किया गया है।
यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया गया है तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर जारी किया गया है। आदेश पर निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इंजीनियर जितेंद्र सिंह के हस्ताक्षर हैं।

इस अधिसूचना की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, संबंधित मंत्रियों, विभागीय सचिवों, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, तथा जिला कलेक्टर झुंझुनूं सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। इसके तहत संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच/सचिव को भी सूचना पहुंचाकर आवश्यक कदम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि यह सीमा पुनः निर्धारण झुंझुनूं जिले की नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के बीच स्पष्ट सीमांकन व प्रशासनिक कार्यों के सुचारू संचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।