जयपुर, राजस्थान: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार जल्द ही मंगला पशु बीमा योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से मरने वाले पशुओं के लिए किसानों और पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना से राज्य के लाखों पशुपालकों को आर्थिक संबल मिलेगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो दुधारू पशुओं पर निर्भर हैं।
मंगला पशु बीमा योजना: प्रमुख विशेषताएँ
मंगला पशु बीमा योजना के तहत दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। सबसे खास बात यह है कि पशुपालकों को इस बीमा के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का पूरा खर्च उठाया जाएगा, जिससे यह पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता साबित होगी।
बीमा का उद्देश्य और लाभ
वर्तमान में, राजस्थान में दुर्घटना में मारे जाने वाले पशुओं के लिए पशुपालकों को कोई मुआवजा नहीं मिलता है, जिससे वे आर्थिक संकट का सामना करते हैं। मंगला पशु बीमा योजना के तहत अब पशुपालकों को दुर्घटना, आग, आकाशीय बिजली, जहरीला घास, कीड़ों के काटने या किसी बीमारी से मरने वाले पशुओं पर मुआवजा मिलेगा। इस योजना के लागू होने से किसानों और पशुपालकों को काफी राहत मिलेगी।
गाइडलाइन और आवेदन प्रक्रिया तैयार हो रही
पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने योजना को मूर्त रूप देने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के साथ-साथ एक लाख ऊंटनी का भी बीमा किया जाएगा।
लॉटरी प्रक्रिया से होगा चयन
योजना के लिए पशुपालकों का चयन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जो आवेदन प्रक्रिया को संचालित करेगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर तैयार होगा, पशुपालकों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। आवेदनों के आधार पर लॉटरी प्रक्रिया द्वारा पशुपालकों का चयन किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ निष्पक्ष रूप से वितरण हो सके।
सीधे खातों में मिलेगा बीमा का मुआवजा
इस योजना के तहत बीमा का मुआवजा सीधे पशुपालकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए जनाधार कार्ड धारक सभी पशुपालक आवेदन करने के पात्र होंगे। बीमा का क्लेम प्राकृतिक या आकस्मिक मौत जैसे आग, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या बीमारी से होने वाली मृत्यु पर दिया जाएगा।