शिमला, हिमाचल प्रदेश: शिमला के संजौली क्षेत्र में मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र में तनाव और अशांति को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने किया चक्का जाम
मस्जिद विवाद को लेकर कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते क्षेत्र में चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वॉटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। कमल गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहे थे।
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Water cannons and sloganeering continue as the protestors clash with the police while on their way to the alleged illegal construction of a mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/fuHXO9xGMK
— ANI (@ANI) September 11, 2024
#WATCH | Shimla Protests | Himachal Pradesh: Protestors remove the barricading and enter the Dhalli Tunnel East portal during their protest rally against the alleged illegal construction of a Mosque in the Sanjauli area pic.twitter.com/zz4nfmMgao
— ANI (@ANI) September 11, 2024
संजौली में धारा 163 लागू
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार इस क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
स्कूल, कार्यालय और बाजार खुले रहेंगे
इस आदेश के बावजूद, क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। स्कूल, सरकारी और निजी कार्यालय, और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे। आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक
संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, या भूख हड़ताल की अनुमति नहीं दी जाएगी। अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सांप्रदायिक, राष्ट्र, और राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, और पोस्टर पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है।
धारा 163 के तहत लागू होने वाले आदेश
यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, और ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे।
रोकथाम की गतिविधियाँ
- पांच लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे।
- हथियार या औजार लेकर चलने पर रोक रहेगी।
- बिना अनुमति रैली या जलूस नहीं होंगे, यातायात बाधित नहीं होगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर मशाल या मोमबत्ती जलाने पर भी रोक रहेगी।
- लाठी चलाना सीखने या प्रशिक्षण देने पर रोक रहेगी।
- सड़क और गलियों में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।
- पत्थर फेंकने, आपत्तिजनक सामान रखने, और किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।
- लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी।
- भड़काऊ भाषण, नारे लेखन, और दीवार लेखन पर भी रोक रहेगी।