जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 55% से बढ़ाकर 58% करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
आदेश के प्रमुख बिंदु
📌 वित्त विभाग (नियम शाखा) की ओर से जारी आदेश संख्या F.6(3) FD (Rules)/2017 के तहत संशोधन किया गया है।
📌 नया महंगाई भत्ता राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 के अनुसार देय होगा।
📌 बढ़े हुए भत्ते की नकद अदायगी 1 अक्टूबर 2025 से की जाएगी, अर्थात् अक्टूबर 2025 का वेतन (जो 1 नवंबर 2025 को देय होगा) इसी दर से दिया जाएगा।
वेतन व जीपीएफ से संबंधित प्रावधान
1 जनवरी 2004 से पहले भर्ती कर्मचारियों का बढ़ा हुआ DA GPF खाते में जमा किया जाएगा।
1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यह राशि GPF-2004 खाते में जाएगी।
स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, बोर्डों व पीएसयू के कर्मचारियों के लिए यह राशि GPF-SAB खाते में जमा की जाएगी।
गणना का तरीका
महंगाई भत्ते की गणना केवल बेसिक पे (Pay Matrix के अनुसार) पर की जाएगी।
विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन (Special/Personal Pay) इसमें शामिल नहीं होगा।
भत्ते में 50 पैसे या उससे अधिक होने पर उसे अगले रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा।
वित्त सचिव नवीन जैन ने जारी किया आदेश
इस आदेश पर वित्त सचिव (बजट) नवीन जैन के हस्ताक्षर हैं। आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किया गया है और यह राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।





