राजस्थान समाचार: राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी होगी, उनके चालान काटे जाएंगे। हाल ही में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रदेश के सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट मैटर को गंभीरता से लें और नहीं लगवाने वालों पर कार्रवाई करें। 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन क्रमांक का आखिरी अंक एक या दो है, वे 29 फरवरी तक, तीन या चार वाले, 31 मार्च तक, पांच या छह अन्तिम अंक वाले 30 अप्रैल तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का आखिरी अंक सात या आठ है, वे 31 मई तक और 9 या 0 अन्तिम अंक वाले वाहन मालिक 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे।
चालान किया जाएगा
एक अप्रेल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह नंबर प्लेट नहीं लगी मिली तो उसका चालान किया जाएगा। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को शामिल किया गया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि अप्रेल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों के साथ छेडछाड करना आसान था। उन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है। वाहन चोरी के बाद पंजीकरण नंबरों को बदल दिए जाते थे। इससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने से कार चोरी के मामलों में कमी आई है।
देना पड़ेगा यह शुल्क
पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उन्हें 29 फरवरी तक प्लेट लगवानी है। जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, वह 31 मार्च तक, जिनके अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, वह 30 अप्रेल तक तथा जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, वह 31 मई तक प्लेट लगवा सकते है। इसी तरह पंजीयन क्रमांक 9 अथवा 0 वाले वाहनों के मालिक 30 जून तक एचएसआरपी प्लेट लगवा सकते है।डीलर दुपहिया वाहन के 425 रुपए, तिपहिया वाहन के 470 रुपए, चौपहिया वाहन के 695 रुपए, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 रुपए, ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य वाहन के 495 रुपए शुल्क के रूप में ले सकेंगे। नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की तय दरों से अधिक राशि डीलर्स नहीं ले सकते। यदि कोई ऐसा करें तो परिवहन विभाग को इसकी शिकायत की जा सकती है। जिस पर ऐसे डीलर पर कार्रवाई की जाएगी।
नंबर प्लेट लगवाने के लिए यह प्रक्रिया
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पोर्टल पर वाहन मालिक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। निर्धारित तिथि को डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे।
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