नीट यूजी 2024: आज का दिन राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 के 23 लाख से अधिक छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। उच्चतम न्यायालय में इस परीक्षा को रद्द करने और इसे पुनः आयोजित कराने की मांगों से सम्बन्धित 38 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ करेगी, जिसमें न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
NEET UG 2024: क्या हैं याचिकाओं की प्रमुख मांगे?
एनटीए (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा और 4 जून को घोषित नतीजों के बाद, कई अनियमितताओं के आरोप लगे। छात्रों और अभिभावकों द्वारा दायर याचिकाओं में मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं:
- नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द किया जाए।
- काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
- परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए।
18 जून की सुनवाई: क्या हुआ था?
इससे पहले, 18 जून को उच्चतम न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान, शीर्ष अदालत ने एनटीए को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे। साथ ही, 8 जुलाई को अगली सुनवाई का निर्णय लिया गया था। 18 जून के बाद, कई और याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें आज की सुनवाई में शामिल किया गया है।
क्या हो सकता है निर्णय?
सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला 23 लाख छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। यदि न्यायालय परीक्षा को रद्द करने का आदेश देता है, तो इससे पूरे शैक्षणिक वर्ष में बदलाव आ सकता है। वहीं, यदि पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है, तो छात्रों को एक और बार तैयारी करनी होगी।





