दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के. कविता को अंतरिम जमानत की याचिका की सुनवाई में कोर्सोट ने कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 23 अप्रैल तक कर दिया है।
के. कविता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी जिसमें उन्होंने अपने 16 साल के बेटे की परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को परीक्षा के लिए मां के मोरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। ईडी ने उनकी इस दलील का विरोध किया था और कहा था कि वो बाहर आने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं और इसके साथ ही गवाहों को भी प्रभावित कर सकती हैं।
के. कविता को दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले के केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स से गिरफ्तार किया गया था। वह 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में थीं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 मार्च को उन्हें 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरास में भेजा था और तब से के. कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में नियमों का हवाला देकर उनकी याचिका का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी 22 मार्च को के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया था।
के. कविता का दावा है कि वह कथित उत्पाद शुल्क घोटाले में शामिल नहीं हैं और उसे “घोटाले” से कोई लाभ नहीं मिला। उसने कथित तौर पर चार पन्नों का एक पत्र जारी किया है जिसमें उसने अपनी निर्दिष्टा की। इसके बावजूद, कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा था कि उन्हें अंतरिम जमानत देने का सही समय नहीं है।
इसके अलावा, के. कविता को 23 अप्रैल तक जेल में रहने का आदेश दिया गया है।