झुंझुनूं: जिले में जल्द ही उचित मूल्य की दुकानों पर छोटे रसोई गैस सिलेंडर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) ने प्रदेश में दो छोटे रसोई गैस सिलेंडरों – पांच किलो और दो किलो – का वितरण करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना और उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि करना है।
विभागीय निर्देश और तैयारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उप शासन सचिव आशीष कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। झुंझुनूं जिले के रसद अधिकारी ने उचित मूल्य दुकानदारों की सूची मांगी है, जहां इन छोटे गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
सिलेंडरों के नाम और प्रकार
पांच किलो के सिलेंडर को ‘छोटू’ और दो किलो के सिलेंडर को ‘मुन्ना’ नाम दिया गया है। राज्य स्तरीय समन्वयक आईओसीएल ने उचित मूल्य दुकानों पर इन सिलेंडरों की बिक्री के संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस कदम से उचित मूल्य दुकानदारों को गैस सिलेंडर की बिक्री पर कमीशन के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।
योजना का कार्यान्वयन
इस योजना के तहत 50 उचित मूल्य दुकानों का चयन किया जाएगा, जहां अधिकतम 100 किलो एलपीजी (5 किलो के 20 सिलेंडर और 2 किलो के 50 सिलेंडर) का भंडारण किया जाएगा। दुकानदारों को इसके लिए इंडियन ऑयल का मोबाइल एप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसी के माध्यम से सिलेंडर की बिक्री होगी।
दुकानदारों को मिलने वाला कमीशन
दुकानदारों को 5 किलो के एक सिलेंडर बेचने पर 31 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 36.58 रुपए का कमीशन मिलेगा। 2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपए और 18 प्रतिशत जीएसटी सहित कुल 17.70 रुपए का कमीशन मिलेगा। जिला रसद अधिकारी कपिल झाझडिया ने बताया कि विभाग के उप शासन सचिव ने 50 उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित कर उनकी सूची मांगी है ताकि वहां छोटे गैस सिलेंडर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा सकें।
आवश्यकताओं और सुविधाओं में सुधार
इन उचित मूल्य की दुकानों को चिन्हित करने के लिए यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वे आईओसीएल की गैस एजेंसी के नजदीक हों। इसके अलावा, कोई अन्य डीलर भी गैस सिलेंडर का बेचान करना चाहता हो तो वह भी आवेदन कर सकता है। उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन किसी भी सरकारी पहचान पत्र के आधार पर प्रदान किया जाएगा, जिसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होगी। सिलेंडर और रेग्यूलेटर को बिना समर्पण के देश में कहीं भी ले जाया जा सकेगा।