चिड़ावा, 23 अप्रैल 2025: राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झुंझुनू जिले की चिड़ावा नगर पालिका सीमा का विस्तार किया गया है।

अब इस नगर पालिका क्षेत्र में छह नए राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है, जिनमें ओजटू, निजामपुर, खेमू की ढाणी, डालमिया की ढाणी, अडूका और सेहीकलां शामिल हैं। इन क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमा से पृथक कर दिया गया है।
यह निर्णय स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना संख्या 6078 दिनांक 25 मार्च 2025 के अंतर्गत लिया गया, जिसमें इन ग्रामों को चिडावा नगर पालिका की वर्तमान सीमा में सम्मिलित किया गया है। इसके अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत राज्य सरकार ने यह आदेश पारित किया है।
इसके साथ ही अधिनियम की धारा 101(2)(घ) के अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त सम्मिलित क्षेत्रों में पहले से कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटा हुआ माना जाएगा।
यह अधिसूचना उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) इन्द्रजीत सिंह द्वारा 22 अप्रैल 2025 को जारी की गई। इस आदेश की प्रतिलिपि राज्य के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी हेतु प्रेषित की गई है। इन अधिकारियों में प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय), मंत्री (पंचायती राज विभाग), राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास), शासन सचिव (ग्रामीण विकास), आयुक्त (पंचायती राज), राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक, पंचायत समिति के विकास अधिकारी तथा राज्य केंद्रीय मुद्रणालय शामिल हैं।

इस फैसले के बाद चिडावा नगर पालिका का क्षेत्रीय विस्तार बढ़ेगा, जिससे नगर क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाएं विस्तृत होंगी और स्थानीय शहरी विकास को गति मिलने की संभावना है। वहीं, इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की जगह अब नगरीय प्रशासनिक ढांचा प्रभावी होगा।