झुंझुनू: जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले की नौ पंचायत समितियों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 9 दिसंबर 2025 से प्रभावी माने जाएंगे।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित पंचायत समितियों के उपखण्ड अधिकारियों को प्रशासक का कार्यभार सौंपा गया है, जो नवगठित पंचायत समितियों की पहली बैठक के आयोजन की तिथि के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।
नियुक्त प्रशासकों की सूची इस प्रकार है—
- अलसीसर – उपखण्ड अधिकारी मलसीसर
- झुंझुनू – उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू
- नवलगढ़ – उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
- मण्डावा – उपखण्ड अधिकारी मण्डावा
- खेतड़ी – उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
- उदयपुरवाटी – उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी
- बुहाना-सिंघाना – उपखण्ड अधिकारी बुहाना
- चिड़ावा व पिलानी – उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
- सूरजगढ़ – उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की प्रतिलिपि शासन सचिव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।
उपरोक्त पंचायत समिति प्रधानो का कार्यकाल खत्म होने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
इस निर्णय के बाद नई पंचायत समितियों के गठन व कार्य संचालन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकेगी।





