झुंझुनू: मानसून के चलते बिजली हादसों के खतरे को देखते हुए, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में बिजली उपकरणों को लेकर सख्त एडवाइजरी जारी की है। यह निर्देश सोनासर में हुए करंट हादसे के बाद दिए गए हैं।
विद्यालयों में बिजली तंत्र को दुरुस्त रखने का निर्देश:
डीईओ प्रारंभिक मनोज कुमार ढाका ने सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में विद्युत तंत्र को पूरी तरह से दुरुस्त रखवाएं।
विद्यालय भवन व कार्यालय में बिजली फिटिंग सही रखने, विद्यालय परिसर में सप्लाई लाइन व तारों में करंट की जांच करने, स्विच आदि की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
अर्थिंग मापदंडों का पालन अनिवार्य:
सभी विद्यालयों को अपने भवनों में अर्थिंग मापदंडों के अनुसार तीन दिन में काम करवाना होगा और विद्युत तंत्र सुचारू होने की रिपोर्ट तीन दिन में डीईओ कार्यालय को भेजनी होगी।
विद्यालयों के आसपास डिस्कॉम के ट्रांसफार्मर होने पर विशेष सतर्कता रखने और ट्रांसफार्मर की सही अर्थिंग की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विद्युत उपकरणों के संचालन को लेकर सख्ती:
विद्यालयों में विद्युत उपकरणों जैसे पानी की मोटर, वाटर कूलर, एअर कूलर, एसी, पंखे का संचालन बच्चों को नहीं सौंपा जाएगा।
उपकरण खराब होने पर प्रशिक्षित व्यक्ति से ही मरम्मत करवाई जाएगी। इसके लिए संस्था प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
यह एडवाइजरी जारी होने का मुख्य कारण:
जिले के गांव सोनासर के सरकारी स्कूल में कल बिजली के खुले तारों की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई थी।
शिक्षा विभाग इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकना चाहता है।