चिड़ावा, 25 मार्च: नगर पालिका मंडल चिड़ावा ने राज्य सरकार के आदेशानुसार गृहकर और नगरीय विकास कर (UD Tax) पर छूट देने की घोषणा की है। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका चिड़ावा, रोहित कुमार मील ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक कर जमा करने पर 50% तक की छूट दी जाएगी।
गृहकर पर छूट
- आवासीय और व्यावसायिक भवनों पर बकाया गृहकर की मूल राशि पर 50% तक की छूट मिलेगी।
- शास्ति (पेनल्टी) और ब्याज पर भी शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नगरीय विकास कर पर छूट
- वर्ष 2023-24 तक के नगरीय विकास कर पर मूल राशि जमा करने पर ब्याज और शास्ति में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- वर्ष 2011-12 से पूर्व के बकाया मामलों में एकमुश्त राशि जमा करने पर 50% तक की छूट मिलेगी।
महत्वपूर्ण निर्देश
- छूट योजना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और 31 मार्च 2025 तक मान्य रहेगी।
- पहले से निस्तारित मामलों को पुनः नहीं खोला जाएगा।
- जमा की गई राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।
दस्तावेज आवश्यक
कर जमा करने के लिए संबंधित आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे।